(www.arya-tv.com) राज्य सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ रामपुर में दर्ज एक दर्जन आपराधिक मामलों में मिली जमानत को निरस्त करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सरकार की इस जमानत निरस्तीकरण अर्जी पर कोर्ट में दो फरवरी को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।
आजम खान के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए अवैध रूप से जमीन खरीदने सहित दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई मामलों में जमानत पर रिहा करने का आदेश मिला है। इसे निरस्त करने की अर्जी दाखिल की गई है जो कोर्ट में विचाराधीन है।