इमरान खान 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, तोशाखाना केस में हुए थे अयोग्य घोषित

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(www.arya-tv.com) तोशाखाना केस में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराए जाने के बाद अब पाकिस्तान का चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। बता दें कि इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही तोशाखाना केस में इमरान खान को दोषी माना था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट से सजा मिलने के तुरंत बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और पंजाब की अटॉक जेले में बंद कर दिया गया था। खान पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिन्हें अटक जेल में बंद किया गया है।

पाकिस्तान में जिस तरह से आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए इस साल के अंत में आम चुनाव होना तय है। ऐसे में जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और उन पर पांच साल का बैन लगा है उसे पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान में वर्तमान असेंबली 12 अगस्त को अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। ऐसे में कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।

क्या है तोशाखाना केस, जिसमें फंसे इमरान खान

तोशाखाना पाकिस्तान के कैबिनेट डिवीजन का एक विभाग है। इस विभाग में सरकार के अधिकारियों, नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को मिले विदेशी उपहारों को संग्रहित करता है। कानून के मुताबिक प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष 30 हजार रुपए से कम कीमत वाले उपहारों को ही अपने पास रख सकते हैं। ऐसे में 30 हजार से अधिक कीमत के सभी उपहारों को तोशाखाना में रखना अनिवार्य होता है।

पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 2018 में दर्ज कराई थी शिकायत

इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इमरान खान ने साल 2018 और 2019 में विदेशों से मिले उपहारों को अपने पास छुपाकर रखा। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता में आने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 तक 100 मिलियन पाकिस्तानी रुपए से अधिक मूल्य के उपहार अपने पास छुपाकर रखे और इसके लिए उन्होंने 20.1 मिलियन का भुगतान किया।