नए साल में Google पर भूलकर भी ना सर्च करें ये 4 चीजें

# ## Technology

(www.arya-tv.com) गूगल (Google) एक ऐसा सर्चिंग प्लेटफॉर्म है, जो अपने यूजर्स को स्वतंत्र रुप से कुछ भी सर्च करने की साहूलियत देता है। लेकिन गूगल सिक्योरिटी को लेकर काफी सतर्क है। जिसे लेकर कंपनी समय-समय पर अपनी पॉलिसी अपडेट करती रहती है। ऐसे में यूजर्स को नए साल 2022 में भूलकर भी गूगल पर इन 5 चीजों को नहीं सर्च करना चाहिए। वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

चाइल्ड पोर्न

भारत सरकार चाइल्ड पोर्न को लेकर काफी सख्त है। इसके बावजूद अगर आप गूगल पर चाइल्ड पोर्न सर्च करते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा करना गैरकानूनी है। पास्को एक्ट 2012 के सेक्शन 14 के तहत चाइल्ड पोर्न देखने को शेयर करना और उसे बनाना कानूनन अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।

ऑनलाइन ट्रोलिंग

किसी भी छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार पीड़िता के नाम और उसकी फोटो को शेयर करना गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार पीड़िता के नाम और फोटो को उजागर करना गैरकानूनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक ‘कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया आदि किसी भी प्लेटफॉर्म से छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार पीड़िता की पहचान ज़ाहिर नहीं कर सकता। ऐसे में भूलकर भी सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार पीड़िता के नाम और फोटो को ना डालें, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा।

फिल्म पाइरेसी

रिलीज से पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी फिल्म को लीक करना या फिर पाइरेसी फिल्म को डाउनलोड करना अपराध है। पीएम मोदी सरकार में यूनियन कैबिनेट ने सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन मंजूर कर लिया है। कैबिनेट के नए फैसलों में फिल्म पाइरेसी को अब एक गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर कम से कम 3 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना देना होगा। इस कानून के दायरे में वो लोग भी आएंगे, जो सिनेमाघरों में फिल्म की रिकॉर्डिंग करते हैं या ऐसी रिकॉर्डिंग का कारोबार करते हैं।

प्राइवेट फोटो और वीडियो

Google या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर बिना इजाजत निजी फोटो या वीडियो को शेयर करना अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है। साइबर क्राइस की धारा के तहत निजी फोटो और वीडियो शेयर करने पर जेल जाना पड़ सकता है।