जमानत से पहले ED ने मनीष सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी, कोर्ट ने कहा- 2 बजे सुनवाई, करें पेश…

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(www.arya-tv.com) दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम नहीं हो र​ही थी कि ईडी ने उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई से पहले ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की है।

दरअसल, आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी है। लेकिन कोर्ट ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वे दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को पेश करे। इसी कोर्ट में दोपहर 2 बजे ही सीबीआई के स्पेशल जज एम. के. नागपाल मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेंगे।

26 फरवरी को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को जांच में सहयोग नहीं करने पर सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। आज उनके बाहर निकलने की संभावना थी, लेकिन जमानत पर सुनवाई से पहले ही उन्हें गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी हैं।

आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने 6 मार्च को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। तब कोर्ट ने सीबीआई को उनकी जमानत अर्जी पर शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

ED ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद कहा था कि नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। सिसोदिया ने पूछताछ में 6 मार्च को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल का नाम लिया था। जिसके बाद इन दोनों आरोपियों को ED ने गिरफ्तार किया था।