100 करोड़ रुपये की जीएसटी खा गया माफिया अतीक अहमद का समधी, अब कोर्ट ने उठाया ये कदम, जानें पूरा माजरा

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(www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर कार्रवाई का दौर जारी है. एसटीएफ ने हाल ही में मेरठ से 100 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में अतीक अहमद के समधी कमर अहमद काजमी को गिरफ्तार किया था. अब इस मामले में जिला जल ने काजमी की जमानत भी खारिज कर दी है. एसटीएफ ही इस मामले की जांच कर रही थी. एसटीएफ के अधिकारियों की मानें तो पैरागॉन ग्लास कंपनी में फर्जी बिलों के आधार पर सामान इंपोर्ट किया जा रहा था. बिना माल की डिलीवरी के जीएसटी में बड़ी हेरा फेरी की जा रही थी. इससे सरकार को करीब 100 करोड़ रुपये का चूना लगा.

इसके अलावा कमर अहमद काजमी और उनके परिवार के सदस्य होटल ब्रॉडवे इन भी चलाते हैं. फिलहाल इस मामले में एसटीएफ की टीम जांच कर रही है. एसटीएफ यह भी पता लगा रही है कि कहीं जीएसटी चोरी में उसके परिवार के अन्य सदस्य तो लिप्त नहीं. बता दें, एसटीएफ ने कमर को पिछले साल 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. उसने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था, लेकिन न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने उसे खारिज कर दिया. बताया जाता है कि आरोपी कमर ने अन्य फर्जी फर्मों के कागजातों का इस्तेमाल कर बड़े स्तर पर आयात-निर्यात दिखाया. इस तरह उसने फर्जी बिल बनाए. उसने फर्जी कंपनियों को बिना माल सप्लाई किए सरकार के राजस्व की चोरी की.

नकली बिल-नकली कंपनी के साथ लेन-देन का आरोप
आरोप है कि कमर काजमी फर्जी ई वे बिल और फर्जी इनवॉइस बनाकर नकली फर्म के साथ जबरदस्त लेन-देन किया. इस मामले को लेकर 11 जनवरी को दोनों पक्षों ने कोर्ट में लंबी बहस की. पूरी बहस सनने के बाद कोर्ट ने 12 जनवरी को आदेश पारित किया. कोर्ट ने काजमी की जमानत रद्द कर दी. इस मामले में कमर की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास पहवा, एसटीएफ की ओर से लक्ष्य कुमार सिंह, जीएसटी विशेष अभियोजन अधिकारी और इंचार्ज डीजीसी सर्वेश शर्मा ने अपना-अपना पक्ष रखा.