पेशी के दौरान अतीक अहमद के बेटे को भी सता रहा जान का खतरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

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(www.arya-tv.com)  प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट से माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने माफिया अतीक के बेटे अली अहमद की सुरक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक के बेटे अली अहमद ने अदालत में पेशी के दौरान जान का खतरा बताते हुए कोर्ट में पेशी के समय केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनात किए जाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने सुरक्षा के लिए कोई ठोस आधार नहीं देने के कारण याचिका खारिज कर दी है.

याचिका में कहा गया था कि अली आपराधिक मामलों को लेकर नैनी जेल में बंद है. उन मुकदमों के संदर्भ में संबंधित अदालतों में पेशी के दौरान उन पर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए उनकी पूरी सुरक्षा करने या उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराने का आदेश दिया जाए. राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट का ध्यान अली के हलफनामे में उन तथ्यों की ओर आकृष्ट कराया था, जिनमें अली ने अपने मरहूम पिता व चाचा की आपराधिक छवि का हवाला दिया है.

संड ने कहा था कि दोनों याचियों के हलफनामे में उनके पिता अतीक अहमद व चाचा खालिद अजीम उर्फ अशरफ की आपराधिक छवि और आतंक का हवाला दिया गया है. कहा गया है कि कैसे वो दोनों अपराध के दलदल में धंसते चले गए और उनका कितना आतंक कायम था. साथ ही उन्होंने याचिका के साथ संलग्न हलफनामे में शपथकर्ता की एक गलती को दर्शाते हुए कहा था कि सरसरी तौर पर तैयार कराए गए हलफनामों से स्पष्ट है कि याचियों की आशंका काल्पनिक है. इस पर उमर व अली के वकीलों ने उसे टाइप की गलती बताया था.मालूम हो कि अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस को अभी भी अतीक की बीवी शाइस्ता समेत परिवार के अन्य लोगों की तलाश है.