इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आज आखिरी तारीख, देरी से आईटीआर फाइल करने पर लग सकता है जुर्माना

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(www.arya-tv.com)  इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अब तक 6 करोड़ से अधिक लोग इनकम टैक्स जमा कर चुके हैं। ऐसे में अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो जल्द से जल्द अपना आईटीआर जमा करें।

इनकम टैक्स विभाग की ओर से लोगों को सलाह दी जा रही है कि जल्द से जल्द आईटीआर रिटर्न जमा कर दें, जिससे आपको भविष्य में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। अगर कोई व्यक्ति देरी से अपना आईटीआर जमा करता है तो इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2023 तक उसकी आय के मुताबिक उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति की आय पांच लाख रुपये से कम है तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

ITR न जमा करने के नुकसान

आईटीआर जमा नहीं करने से आपकी फाइनेंसियल प्रोफाइल पर नकारात्मक असर होता है। शेयर बाजार में हुए नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ITR में गैप होने के कारण लोन आदि मिलने में मुश्किल हो सकती है। क्रेडिट स्कोर पर भी कम हो सकता है।