उ.प्र.सरकार की आर्थिक सहायता से श्रमिकों की पुत्रियों की होगी शादी

Lucknow
  • श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह 15 मार्च को होगा:अपर श्रमायुक्त
  • आर्थिक सहायता का लाभ पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा:बी.के.राय
  • अब तक आ चुके हैं 1000 हजार आवेदन, 7 जिलों के श्रमिकों को मिलेगा लाभ

(www.arya-tv.com)अपर श्रमायुक्त, लखनऊ बी0के0 राय ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2021 को वृन्दावन योजना आवास विकास परिषद रायबरेली रोड लखनऊ स्थित डिफेंस एक्सपो कार्यक्रम स्थल पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत जनपद लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी एंव जनपद बाराबंकी में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, उक्त सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपनी पुत्री का विवाह कराने हेतु अपने जनपद के श्रम कार्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर, लाभ उठा सकते हैं। अब तक 1000 आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

श्रम विभाग द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्री के विवाह हेतु 55 हजार की आर्थिक सहायता, अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 65 हजार की आर्थिक सहायता एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में 75 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सुविधा पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो पुत्रियों तक देय है। उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन, पुत्री के विवाह की तिथि तक कम से कम 100 दिवस पुराना होना तथा पुत्री की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है।

इस मामले में मण्डलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों एंव अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को श्रम विभाग का सहयोग करते हुए अधिकाधिक पात्र श्रमिकों के आवेदन कराने हेतु आदेशित करें साथ ही जोड़ों के चयन संबंधी कार्यवाही का पर्यवेक्षण करें।