NIA ने हिज्बुल मुजाहिद्दीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्ति को किया जब्त

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(www.arya-tv.com) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार (24 अप्रैल) को श्रीनगर में हिज्बुल मुजाहिद्दीन (HM) चीफ सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्ति कुर्क कर घर पर नोटिस चस्पा किया है। एनआईए का कहना है कि सैयद अहमद शकील को एक अन्य आरोपी एजाज अहमद भट से अमेरिका स्थित एक अंतरराष्ट्रीय वायर ट्रांसफर कंपनी के माध्यम से धन प्राप्त हुआ, जो लापता है और माना जाता है कि वह सऊदी अरब में है।

एनआईए ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अचल संपत्ति- सर्वे नंबर 1917/1566, 1567 और 1568 राजस्व एस्टेट, नर्सिंग गढ़, मोहल्ला राम बाग, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में सैयद अहमद शकील (सैयद यूसुफ के पुत्र) के स्वामित्व में है। शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन, यूए (पी) अधिनियम, 1967 के तहत एक ‘सूचीबद्ध आतंकवादी’, विशेष एनआईए कोर्ट, नई दिल्ली के आदेश द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की उप-धारा 33 (1) के तहत संलग्न है।

एनआईए के जारी नोटिस के अनुसार, सैयद अहमद शकील एनआईए केस आरसी-06/2011/एनआईए/डीएलआई में एक आरोपी है और उसे 2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 2011 के टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें वह कथित तौर पर अपने पिता से पैसा प्राप्त किया है।

सैयद अममद शकील एक प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल, शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) में प्रयोगशाला तकनीशियन के तौर पर काम कर रहा था। हिज्बुल प्रमुख का एक और बेटा, सैयद शाहिद यूसुफ भी जून 2018 से गिरफ़्तार है, जब उसे गिरफ्तार किया गया था, तब वह जम्मू-कश्मीर कृषि विभाग में काम कर रहा था।

उन्हें विभाग ने निलंबित कर दिया गया था और बाद में दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।एनआईए ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में फरवरी में पाकिस्तान में मारे गए हिज्बुल मुजाहिदीन (HM) के एक आतंकवादी की संपत्ति बीते महीने 4 मार्च को कुर्क की थी।