लखीमपुर हिंसा कांड में जमानत ​मिलने के बाद भी जेल में रहेंगे आशीष मिश्रा, जानिए वजह

Prayagraj Zone

(www.arya-tv.com) केंद्रीस मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर हिंसा में गुरुवार को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। हिंसा में चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी।

जानकारी के अनुसार मंत्री के बेटे को सभी सेक्शन में जमानत नहीं दी गई है। मामले में लखीमपुर खीरी पुलिस ने आशीष मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120बी के साथ सेक्शन 3/25, 5/27 और आर्म्स एक्ट के 39 में चार्जशीट दायर की है। वहीं हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मिश्रा को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307स 326, 427 और सेक्शन 34 और आर्म्स एक्ट के 30 में जमानत दी गई है।

बता दें, जमानत आदेश में कही भी सेक्शन 302 और 120बी का जिक्र नहीं है। ये दोनों सेक्शन मर्जर और आपराधिक षडयंत्र के लिए लगाए जाते हैं। वकील ने बताया कि वो बेल ऑर्डर में सुधार कर सेक्शन 302 और 120बी के लिए अर्जी लगाएंगे। इसके बाद ही वो बेल के लिए अर्जी लगाएंगे।

लखीमपुर खीरी हिंसा
लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान हिंसा हुई औऱ इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। खीरी हिंसा में एसयूवी से चार किसानों को कुचला गया। इसके बाद गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर मार डाला। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।