मणिपुर में ताजा झड़पों के बाद 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद, चुराचांदपुर में 18 फरवरी तक धारा 144

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(www.arya-tv.com) मणिपुर में हिंसा (Manipur Violence) की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुराचांदपुर जिले में सोमवार देर रात दो छात्र समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई।

इसके बाद मण‍िपुर सरकार ने जिले में पांच दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। इसके अलावा दो महीने के लिए ज‍िले में सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर, हिंसक झड़प में कई नागरिक घायल हो गए।

वहीं सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जो क‍ि राज्य में चल रहे संघर्ष के 87 आदिवासी पीड़ितों को चुराचांदपुर शहर में बुधवार को सामूहिक दफन से पहले लगाया गया।

​चुराचांदपुर में 18 फरवरी तक धारा 144​

मणिपुर में सोमवार को हुई छिटपुट हिंसा के बाद चुराचांदपुर जिले में दो महीने के लिए धारा 144 लागू की है। जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश में कहा क‍ि लोगों के दो समूहों के बीच टकराव के कारण शांति भंग होने की आशंका अब भी है।

स्थिति अभी तनावपूर्ण है। निषेधाज्ञा आदेश सोमवार को लागू किया गया जो 18 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने और हथियार रखने पर मनाही है।

​CBI डायरेक्टर पहुंचे इंफाल​

CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की जांच का जायजा लेने के लिए इंफाल पहुंचे।

एजेंसी ने हिंसा के 27 मामले अपने हाथ में लिए हैं। सूद CBI के पहले प्रमुख हैं, जिन्होंने मई में कार्यभार संभालने के बाद अब तक एजेंसी की लगभग सभी इकाइयों का दौरा किया है।

वह सोमवार शाम पांच बजे गुवाहाटी से इंफाल हवाईअड्डा पहुंचे। राज्य के DGP राजीव सिंह से राज्य के मौजूदा हालात को लेकर बातचीत की।

​अब तक 180 लोगों की मौत​

दरअसल मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में तीन मई को आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के बाद जातीय हिंसा भड़क गई थी। इसमें अब तक 180 लोगों की मौत हो चुकी है।