Imran Khan Bail: इमरान खान को हाई कोर्ट से अल-कादिर ट्रस्ट केस में मिली जमानत, अदालत बोली- किसी भी मामले में 17 मई तक ना हो गिरफ्तारी

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(www.arya-tv.com) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को शुक्रवार (12 मई) को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली. अल-कादिर ट्रस्ट केस में हाई कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के लिए जमानत दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में 17 मई तक खान की गिरफ्तारी ना हो.

सुनवाई कोर्ट रूम नंबर 3 में की गई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान PTI के समर्थकों ने खूब हंगामा किया. इमरान खान की केस की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच मौजूद थी.

इमरान खान सुनवाई के पहले पुलिस लाइन्स में मौजूद थे. उन्हें भारी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचाया गया था. इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया था. पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था.

ये देश मेरा है- इमरान खान

इमरान खान के रिहाई वाले आदेश पर पीएम शहबाज शरीफ के मंत्रियों ने नाराजगी जताई थी. पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के जज को यहां तक दिया कि जैसे आज पाकिस्तान जल रहा है वैसे ही कल आपका घर जलेगा. इसके अलावा PML-N की नेता मरियम नवाज शरीफ ने भी सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के रिहा वाले फैसले पर कहा था कि आपने एक क्रिमिनल को रिहा करने का आदेश दिया है.

शहबाज शरीफ की कैबिनेट मीटिंग

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले की जब सुनवाई चल रही थी, उसी वक्त पीएम शहबाज शरीफ कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थें. आज शुक्रवार (12 मई) को कोर्ट ने ये भी ऐलान किया कि तोशखाना केस मामले में निचली अदालत में जो भी सुनवाई होगी, उस पर अगले आदेश तक रोक लगाने का फैसला लिया. इमरान खान के ऊपर पहले से ही सैकड़ों केस चल रहे है, जिसकी वजह से सरकार उन्हें किसी-न-किसी मामले में गिरफ्तार करना चाहती है.