1 दिसम्बर से गाड़ी की प्लेट में यह परिवर्तन नहीं किया होगा चलाना मुश्किल!

Lucknow
  • नया नंबर प्लेट नहीं तो बाधित होंगे वाहन के काम
  • आरटीओ लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में एक दिसंबर से नयी व्यवस्था लागू

(www.arya-tv.com)लखनऊ। अब नये नंबर प्लेट यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाहन पर लगे होने या फिर इसकी प्रमाणिकता सिद्ध किये बिना किसी भी स्थिति में आरटीओ कार्यालय में वाहन से जुडे  काम नहीं होंगे। परिवहन विभाग के अनुसार आगामी 1 दिसम्बर से वाहन संबंधी कार्यों के लिए वाहन में हाई सिक्यारिटी नंबर प्लेट लगे होने का प्रमाण देना होगा। इसके नहीं होने पर आवेदका को एचएसआरपी लगवने के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क की रसीद देनी होगी। इस रसीद पर भी संबंधित वाहन के नंबर की जानकारी होगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार एचएसआरपी के लिए अभी किसी तरह का चालान नहीं होगा लेकिन वाहन संबंधी काम उसके बिना नहीं होंगे। यह नई व्यवस्था राजधानी सहित पूरे प्रदेश में लागू होगी। वहीं बिना नये नंबर प्लेट के वाहन संबंधी जो कार्य बाधित होंगे उनमें डुप्लीकेट आरसी, आरसी में पता बदलना, री-रजिस्ट्रेशन, हाइपोथिकेशन या फिर वाहनों की ट्रांसफर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पायेगी।