कोरोना संक्रमण के बढ़ते वाराणसी में घरों से बाहर नि​कलने पर लगाया गया प्रतिबंध

Varanasi Zone

(www.arya-tv.com) जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण पुन: तेजी से बढऩे को देखते हुए कड़े प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। इसके तहत जनपद में कक्षा-10 तक के बच्चे एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग गंभीर बीमारियों जैसे टीवी, हृदय रोग व पूर्व में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं वो घर से बाहर न निकलें। किसी आकस्मिक परिस्थिति में ही निकलें।

अपने आदेश में जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में रात्रि कालीन कफ्र्यू रात 10 से प्रात: 6 बजे तक लागू रहेगा। बिना किसी आकस्मिक कारण के निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। कक्षा-10 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आइसीएसई बोर्ड के अन्तर्गत संचालित समस्त विद्यालय 16 जनवरी तक बन्द हैं। इन विद्यालयों में ऑन लाइन कक्षा संचालन की स्वतंत्रता रहेगी।

जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने धार्मिक स्थल में पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समय सारिणी जारी करें ताकि एक ही समय में ज्‍यादा श्रद्धालु धार्मिक स्थल परिसर में न आ सकें। केंद्र व  राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों व बैंक, बीमा कार्यालय आदि में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना अनुमन्य होगा, जिन्हें अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा। सभी स्पा, जिम, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्किलोजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल बन्द रहेंगे।

पार्क व घाटों पर शाम चार बजे के बाद रोक

सार्वजनिक पार्क, समस्त गंगा व वरुणा नदी के घाट, मैदान, स्टेडियम धरना स्थल आदि में सायंकाल 04.00 बजे के बाद जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से उक्त अवधि के बाद केवल नाव में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति दी जाती है, परन्तु इनका घाट पर रुकना या बैठना प्रतिबंधित होगा। गंगा नदी के उस पार रेत के क्षेत्र में सभी प्रकार के पर्यटकों तथा जन-सामान्य का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है। इस सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बन्द करने के आदेश दिए जाते हैं।

रेलवे व बस स्टैंड पर लाइन लगाकर आवागमन

रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशनों के प्रभारी लोगों की लाइन में लगाकर आगमन व प्रस्थान सुनिश्चित कराएं। लोगों के बैठने के स्थानों पर एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी लगाया जाना सुनिश्चित कराएंगे। ऑटो व ई-रिक्शा में 4 से च्यादा सवारी नहीं बैठेंगी।

सिनेमा हाल व रेस्टोरेंट को करनी होगी स्क्रीनिंग व्यवस्था

सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट, होटल के रेस्टोरेन्ट, फूड च्वाइंट्स में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से च्यादा लोग नहीं रहेंगे। इनमें कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराना होगा। इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिंग कराई जायेगी। इसका अनुपालन थाना स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।