केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में खुलेंगी जरूरी दुकानें, इन चीजों पर अभी भी बंदी

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नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच गृह मंत्रालय ने शनिवार को गाइडलाइन जारी की है। इसमें दुकानों को खोलने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राजधानी दिल्ली में दुकानें खोलने की बात कही है, हालांकि इस दौरान मार्केट या मॉल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सीएम ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की है।

रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केजरीवाल ने कहा कि शुक्रवार की रात को केंद्र सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने का फैसला किया है। हम केंद्र सरकार के उस आदेश को दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। जो जरूरी सेवाओं की दुकानें थीं, मसलन दवाई की दुकान, किराने की दुकान, फल सब्जी की दुकान वगैरह वो ऐसे ही चलती रहेंगी। वहीं शॉपिंग कॉम्पलेक्स और मॉल, ब्रांड और मल्टी ब्रांड की दुकानें भी नहीं खुलेंगी।

क्या है गृह मंत्रालय का आदेश

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सिर्फ उन दुकानों को खोलने की इजाजत है जहां सामान मिलते हैं। सेवा मुहैया कराने वाली दुकानें मसलन सैलून, पार्लर और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शॉपिंग कॉम्पलेक्स और मॉल, ब्रांड और मल्टी ब्रांड की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। जो दुकानें खुलेंगी उनमें मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करना होगा।