मुख्तार की क्राइम कुंडली:4 राज्य, 12 जिले और 23 थानों में दर्ज हैं 61 मुकदमे; यूपी के 7 जिलों में चल रहा ट्रायल

# ## Varanasi Zone

(www.arya-tv.com) मुख्तार अंसारी एक बार फिर सुर्खियों में है। 16 साल बाद गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा हुई है। इत्तेफाक कहिए या सरकारी मशीनरी की तेजी, पिछले 220 दिनों में मुख्तार को चौथी बार सजा हुई है। शनिवार को मुख्तार को सजा सुनाए जाने के बाद यूपी डीजीपी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने कहा जांच की तेजी और पैरवी के कारण ऐसा संभव हुआ।

फिलहाल, मुख्तार और उसके गैंग आईएस-191 पर 61 मुकदमे दर्ज हैं। यह मुकदमें 4 राज्यों के 12 जिलों के 23 थानों में दर्ज हैं। मुख्तार के खिलाफ यूपी के अलावा, दिल्ली-पंजाब और महाराष्ट्र में भी मकोका के तहत दर्ज है।

यूपी पुलिस के मुताबिक, जो 61 मुकदमें हैं, उनमें 19 का 7 जिलों (गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, लखनऊ, आजमगढ़, मऊ और सोनभद्र) में ट्रायल चल रहा है। इनमें कुछ के फैसले नजदीक हैं। यानी आने वालों दिनों में मुख्तार को कुछ और केस में भी सजा हो सकती है।

जेलर को धमकाने में 7 साल का कारावास
लखनऊ में मुख्तार के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं। जेलर को धमकाने में आलमबाग थाने में दर्ज केस में मुख्तार को 22 सितंबर 2022 को 7 साल की सजा हुई। माफिया को सुनाई गई यह सबसे पहली सजा थी। कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना लगाया था। मुख्तार 2003 में जेल में बंद थे, तो उन्होंने जेलर को जान से मारने की धमकी दी थी।

उस समय जेलर एसके अवस्थी की मौजूदगी में जेल में मुख्तार अंसारी से कुछ लोग मिलने आए थे। इसपर जेलर ने तलाशी लेने का आदेश दे दिया था। तब उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मुख्तार ने पिस्तौल तान दी थी। बताया जाता है कि पिस्तौल उनसे मिलने आए लोगों में से किसी एक की थी। इसका केस आलमबाग में दर्ज किया गया था। मुख्तार को 19 साल बाद सजा मिली।

23 साल पुराने केस में मिली 5 साल की सजा
मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में 23 सितंबर 2022 को दूसरी सजा सुनाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कोर्ट ने मुख्तार को मामले में दोषी मानते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई। मुख्तार के खिलाफ वर्ष 1999 में हजरतगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में 5 साल की कैद के साथ-साथ मुख्तार अंसारी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

हाई कोर्ट में जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मुख्तार के खिलाफ सजा का ऐलान किया था। निचली अदालत की ओर से इस मामले में मुख्तार को राहत दे दी गई थी। लेकिन सरकार हाईकोर्ट गई। सजा के ऐलान के बाद मुख्तार की मुश्किलें आगे बढ़ती दिख रही हैं।

मुख्तार को तीसरी सजा 10 साल की
15 दिसंबर 2022 को मुख्तार को कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर और एडिशनल एसपी पर हमले समेत कुल 5 मामलों में 10 साल की सजा हुई। मुख्तार को सुनाई गई ये तीसरी सजा थी।

गाजीपुर में 2 गैंगस्टर केस में सजा
गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को मुख्तार अंसारी को दो गैंगस्टर केस में सजा सुनाई। इसमें पहला केस 1996 में दर्ज हुआ था। जिसमें मुख्तार और उसके सह आरोपी भीम सिंह को 10-10 साल का कारावास और पांच लाख जुर्माना लगाया था।

दूसरी बार 2007 के गैंगस्टर केस में मुख्तार के साथ सांसद भाई अफजाल अंसारी सह आरोपी थे। इसमें मुख्तार को फिर 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना लगाया गया। जबकि अफजाल अंसारी को जज ने 4 साल ही सजा सुनाई। अफजाल को एक लाख का जुर्माना देना होगा। नहीं तो 6 महीने और जेल में बिताने होंगे।