कलबुर्गी में कांग्रेस नेता मुकर्रम ने कहा हिजाब का विरोध करने वालों को काट देंगे, दर्ज हुई FIR

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(www.arya-tv.com) कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है इस पर सस्पेंस बरकरार है। मामले पर शुक्रवार को फिर से सुनवाई चल रही है। जहां एटॉर्नी जनरल (AG) प्रभुलिंग नवदगी कोर्ट में अपनी दलील रख रहे हैं। इसके पहले कलबुर्गी में कांग्रेस नेता मुकर्रम खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

वीडियो के आधार पर हुई शिकायत
कांग्रेस नेता के खिलाफ IPC की धारा 153 (A), 298 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में मुकर्रम खान यह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हिजाब का विरोध करने वालों को टुकड़ों में काट दिया जाएगा। हमारी जाति (धर्म) को चोट मत पहुंचाओ, सभी जातियां समान हैं। आप कुछ भी पहन सकते हैं, आपको कौन रोकेगा?

एक याचिका खारिज, 7 के आधार पर होगा फैसला
इससे पहले गुरुवार को मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन किसी तरह का फैसला नहीं आ सका। गुरुवार को सुनवाई के दौरान 5 छात्राओं के वकील एएम डार ने कोर्ट के सामने ये दलील रखी की कि सरकार के आदेश से उन लोगों पर असर पड़ेगा जो हिजाब पहनते हैं। यह असंवैधानिक है। इसके बाद कोर्ट ने डार से मौजूदा याचिका वापस लेकर नई याचिका लगाने को कहा। शुक्रवार को कोर्ट बाकी बची 7 याचिकाओं के आधार पर सुनवाई कर रहा है।

गुरुवार को कोर्ट में क्या हुआ

  • हिजाब को लेकर लगाई गई एक अन्य याचिका में डॉ. कुलकर्णी ने कोर्ट के सामने कहा कि कृपया शुक्रवार और रमजान के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दें। 5वें दिन की सुनवाई के बीच नई याचिकाएं आने पर चीफ जस्टिस ने याचिकर्ताओं से कहा कि हम चार याचिकाएं सुन चुके हैं, 4 बाकी हैं। हमें नहीं पता कि आप इसके लिए और कितना टाइम लेंगे। हम इसके लिए और ज्यादा समय नहीं दे सकते।
  • बेंच ने एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल की याचिका, जनहित याचिका अधिनियम 2018 के तहत न होने के कारण खारिज कर दी। इसके पहले वकील ने बिना पहचान बताए ही दलील शुरू की तो जस्टिस दीक्षित ने उनसे पूछा कि आप इतने महत्वपूर्ण और गंभीर मामले में कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, पेजिनेशन ठीक नहीं है, पहले अपनी पहचान बताओ, तुम हो कौन?