टैक्स सेविंग के लिए करना चाहते है निवेश, जान ले ये तीन बातें

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(www.arya-tv.com) अंतिम समय में बहुत सारे लोग कर बचत के लिए बिना सोचे-समझे निवेश करते हैं। कई बार वह एक से अधिक जीवन बीमा पॉलिसी और ऐसे अन्य विकल्पों में पैसा लगा देते हैं, जहां बहुत कम रिटर्न मिलता है, जबकि टैक्स बचत के लिए पीपीएफ सहित कई ऐसे साधन मौजूद हैं, जहां टैक्स बचत के दोहरे लाभ सहित ऊंचा रिटर्न मिलता है। आप पहले से रणनीति बनाकर और अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करके अधिक फायदा उठा सकते हैं।

सबसे पहले आपको आकलन कर लेना चाहिए कि कितना निवेश करना है जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आयकर की धारा 80सी के तहत निवेश पर 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। इसमें पीपीएफ-ईपीएफ, होम लोन का मूलधन भुगतान, जीवन बीमा पॉलिसी, ईएलएसएस सहित अन्य निवेश विकल्प शामिल हैं।

यदि ईपीएफ और होम लोन के मूलधन को मिलाकर 1.10 लाख रुपये छूट बन रही है तो आप 40 हजार रुपये बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस पर छूट ले सकते हैं। वहीं आयकर की धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर 25 हजार रुपये और 80ई के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज की पूरी राशि पर टैक्स छूट ले सकते हैं। वहीं 80ईईए के तहत होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट ले सकते हैं।