वाराणसी: ज्ञानवापी में ASI सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को झटका, जानिए जिला जज ने क्‍या फैसला दिया

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(www.arya-tv.com) जिला जज ने ज्ञानवापी में चल रहे ASI के सर्वे को रोकने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी ने जिला जज की अदालत में अर्जी देकर श्रृंगार गौरी केस की वादिनी महिलाओं से बिना फीस जमा कराए ASI से सर्वे कराए जाने और इस संबंध में नोटिस तामील न कराए जाने की बात कही थी।

कहा था सर्वे तय नियमों के खिलाफ किया जा रहा है। इसलिए इसे रोका जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के आदेश सुरक्षित रख लिया था, जो गुरुवार को सुनाया। आदेश में जिला जज ने कहा है कि सर्वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। ऐसे में इस अदालत को इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है।

वहीं, श्रृंगार गौरी केस की वादिनी चार महिलाओं की अर्जी पर दिए गए आदेश में कहा कि अदालत पहले ही सर्वे में मिली वस्‍तुओं को DM या उनके की ओर से नामित अधिकारी की सुपुर्दगी में देने का आदेश ASI को दे चुकी है।

सील वजूखाने में सर्वे पर हुई सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने का ASI से सर्वे कराने की अर्जी पर गुरुवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। यह अर्जी श्रृंगार गौरी केस की वादिनी रखी सिंह की ओर से दी गई है।

सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को आवेदन की प्रति दी गई। विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी को अर्जी पर आपत्ति दाखिल करनी है। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 5 अक्‍टूबर तय की है।

लगातार जारी है सर्वे

ज्ञानवापी में ASI सर्वे का काम चार अगस्‍त से लगातार जारी है। सिर्फ 15 अगस्‍त को सर्वे का काम रोक गया था। मुस्लिम और हिंदू पक्षों और उनके अधिवक्‍ताओं की मौजूदगी में सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ASI को 6 अक्‍टूबर तक सर्वे रिपोर्ट जिला जज की अदालत में पेश करनी है।