(www.arya-tv.com) प्रमोशन के सात साल बाद 144 समीक्षा अधिकारियों का चयन वर्ष बदलकर तैयार की गई वरिष्ठता सूची पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा चयन वर्ष बदलने के फैसले के खिलाफ प्रभावित कर्मचारी कोर्ट गए थे।
उन्होंने 11 अगस्त 2022 को जारी वरिष्ठता सूची में फेरबदल को चुनौती दी थी। सचिवालय कंप्यूटर एवं सहायक समीक्षा अधिकारी संघ के पूर्व उपाध्यक्ष संजीव सिन्हा ने बताया कि बदली वरिष्ठता सूची 10 अगस्त 2023 को जारी की गई थी।कोर्ट के आदेश के बाद अब अंतिम फैसला आने तक यह निष्प्रभावी रहेगी।
सचिवालय में पदोन्नति के पदों में से आधे विभागीय और आधे आयोग के होते हैं। वरिष्ठता क्रमांक में पहला नंबर विभागीय का जबकि दूसरा नंबर आयोग से आए कर्मचारियों का लगता है। यह क्रम जारी रहता है।
एक जुलाई से चयन वर्ष बदल जाता है। चयन वर्ष 2015-16 के प्रमोशन 30 जून 2016 तक फाइनल हो जाने चाहिए थे, लेकिन विभाग ने प्रमोशन में देर की।कर्मचारियों ने हंगामा किया तब 30 जून 2016 को डीपीसी करवाई गई और रिजल्ट 13 जुलाई को आया।
हालांकि विभाग ने कमिटी की सिफारिश पर चयन वर्ष 2015-16 दिया था। सात साल बाद विभाग ने इसे गलत बताया और चयन वर्ष 2016-17 कर दिया था।