(www.arya-tv.com) गुजरात राज्य में गरीब परिवारों की बेटियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जिनमें से एक प्रमुख योजना है- कुँवरबाई की मामेरू योजना. यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है. इस योजना के तहत विवाहित बेटियों को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय मदद दी जाती है, जो उन्हें शादी के बाद तत्काल लाभ पहुँचाती है.
योजना का उद्देश्य और लाभ
कुँवरबाई की मामेरू योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शादी के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना है. यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के लिए है. इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी को ₹12,000 की राशि प्रदान की जाती है, जिसे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा किया जाता है.
विवाह से पहले राशि:
- 1 अप्रैल 2021 से पहले विवाह करने पर ₹10,000.
- 1 अप्रैल 2021 के बाद विवाह करने पर ₹12,000.
- आवेदन पोर्टल: इस योजना के लिए आवेदन ई-समाज कल्याण गुजरात पोर्टल (esamajkalyan.gujarat.gov.in) पर किया जा सकता है.
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पात्रता मापदंड
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है:- लाभार्थी को गुजरात राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की वार्षिक आय ₹6 लाख से कम होनी चाहिए.
- हर परिवार की दो वयस्क बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है. साथ ही पुनर्विवाह या विधवा
- पुनर्विवाह में भी लाभ दिया जाता है.
- बेटी की शादी के दो साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है.
- सामुदायिक विवाह में भाग लेने वाली पात्र बेटियाँ भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.
आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:- बेटी और उसके पिता का आधार कार्ड
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का एलसी
- बेटी के पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र
- बेटी का निवास प्रमाण पत्र
- बेटी के बैंक खाते का विवरण
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र
- बेटी और दूल्हे की संयुक्त फोटो
- बेटी के पिता/अभिभावक की स्व-घोषणा
- सबसे पहले, ई-समाज कल्याण पोर्टल पर जाएं.
- नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें.
- लॉगिन करें और “कुंवरबाई नो मामेरू योजना” चुनें.
- ऑनलाइन फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें.
- सभी दस्तावेज़ अपलोड करें.
- फॉर्म सबमिट करें और रिकॉर्ड के लिए प्रिंट आउट ले लें.