(www.arya-tv.com)राजधानी लखनऊ में 4 थाना क्षेत्रों को वृहद कंटेनमेंट जोन बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लखनऊ डीएम ने कहा कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को निकलने की छूट रहेगी। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयां, सब्जी, फल, दूध, दवा किराना की दुकान खुलेंगी। यह आदेश सोमवार लागू होगा।
ये रहेगी छूट
सब्जी के सचल दलों को छूट लेकिन रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ।
रेल सेवाएं, विमान सेवाएं और परिवहन निगम की बसें संचालित होंगी।
हाईवे पर वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। हाईवे पर पेट्रोल पंप और ढाबे भी खुलेंगे।
वृहद कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों को भी दी गई है छूट लेकिन रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल के तहत जारी हुए दिशा निर्देशों का ध्यान।