मंत्री के बयान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, जनप्रतिनिधियों की फ्री स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

# ## National

(www.arya-tv.com) सुप्रीम कोर्ट ने आज जनप्रतिनिधियों की फ्री स्पीच पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सासंदों/ विधायकों व उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं है। यह फैसला 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया है।

कोर्ट ने बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी से इनकार कर दिया है। पांच जजों की पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना भी शामिल रहे।

पांच जजों की पीठ ने कहा कि इसके लिए पहले ही कानून मौजूद हैं। साथ ही कहा कि किसी मंत्री के बयान पर सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए मंत्री ही जिम्मेदार है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि क्या राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायक या उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है?