भाजपा नेत्री को उसकी सुरक्षा में ही तैनात सिपाही से मरवा दिया:DIG की पत्नी को उम्रकैद

# ## Lucknow

(www.arya-tv.com)  लखनऊ में रिटायर्ड DIG की पत्नी अलका मिश्रा को अब ताउम्र सलाखों के पीछे रहना होगा। 18 साल पुराने मालती शर्मा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी। अलका मिश्रा DIG पीके मिश्रा की पत्नी है। कोर्ट से दोषी करार होने के बाद वो पिछले 2 साल से फरार चल रही थीं। रविवार देर शाम लखनऊ पुलिस ने अलका मिश्रा को गाजीपुर से गिरफ्तार किया था। सोमवार को कोर्ट में पेश किया, वहां उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

जौनपुर की मालती से सियासी रंजिश मानती थी अलका
दरअसल, इस कहानी की शुरुआत लखनऊ के सर्वोदय नगर में 7 जून, 2004 को मालती शर्मा की हत्या से शुरू होती है। मालती भाजपा नेत्री थीं और जौनपुर की रहने वाली थीं। लखनऊ की राजनीति में मजबूती से सक्रिय थीं।वह उस वक्त महिला मोर्चा की शहर सचिव थीं। माना गया कि इसकी वजह से DIG पीके मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा को दिक्कत हो रही थी। वो खुद भी उस वक्त भाजपा नेत्री थी। उस वक्त विकासनगर की पार्षद थीं। बाद में अलका मिश्रा भाजपा के अवध क्षेत्र की पूर्व उपाध्यक्ष रहीं। सियासी वर्चस्व की नफरती जंग में मालती की गोली मारकर हत्या करवा दी गई थी।

कुकरैल बंधा पर मिली थी लाश, सिपाही पर हुई थी पहली FIR
इस मामले की रिपोर्ट मालती के पति प्रेमनाथ शर्मा ने 8 जून 2004 को इंदिरा नगर के गाजीपुर थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 7 जून की रात साढ़े आठ बजे मालती डॉ. धवन की क्लिनिक में दवा लेने गईं थीं। उनके साथ गाजीपुर थाने का सिपाही राजकुमार राय भी था। वह मालती की सुरक्षा में तैनात रहता था। देर रात तक जब मालती नहीं लौटी तो पति प्रेमनाथ ने उनको काफी तलाश किया पर कुछ पता नहीं चला था। बाद में सूचना मिली कि एक महिला की लाश कुकरैल बंधे पर मिली है। प्रेमनाथ वहां पहुंचे तो देखा कि शव मालती का था।

प्रेमनाथ ने सिपाही राजकुमार राय और रोहित सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी जांच शुरू हुई। सिपाही रोहित सिंह को सबसे पहले डिटेन किया गया। विवेचना में पता चला कि हत्या में रोहित सिंह, राजकुमार, आलोक दुबे और भाजपा नेत्री अलका मिश्रा शामिल थे। वजह अलका मिश्रा और मालती के बीच सियासी रंजिश थी। इसके बाद इन तीनों के नाम FIR में बढ़ा दिए गए थे।

सिपाही रोहित हत्या के वक्त वहीं मौजूद था
तत्कालीन SP गोमती राजू बाबू सिंह और CO क्राइम राजेश्वर सिंह ने सिपाही राजकुमार राय व अलका के करीबी रोहित यादव को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा उस समय किया था। अलका मिश्रा पर हत्या की साजिश रचने का आरोप राजकुमार और सिपाही रोहित के बयान के बाद ही लगा था।

ये खुलासा हुआ था कि मालती की हत्या की साजिश अलका मिश्रा ने रची थी। पुलिस ने काफी जांच पड़ताल के बाद अलका मिश्रा के इस हत्याकांड में शामिल होने के सबूत इकट्‌ठा किए थे। राजकुमार और रोहित ने बयान दर्ज कराए। मगर कोर्ट से अलका मिश्रा को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद से वह पिछले 2 साल से फरार चल रही थीं।

गैर जमानती वारंट जारी, कुर्की की नोटिस चस्पा हुई
अलका के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उनके घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई। इसके बाद पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही थी, काफी जद्दोजहद के बाद रविवार को लखनऊ पुलिस ने गाजीपुर इलाके से अलका को गिरफ्तार कर लिया। अलका को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में अलका मिश्रा, सिपाही राजकुमार, आलोक दुबे और रोहित सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ADJ विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।

मालती के वारिसों को मुआवजा
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों को ध्यान में रखते हुये मालती के वारिसों को मुआवजा दिलाने को कहा है। लिहाजा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश भी दिया कि वह जांच करके सही वारिसों के नाम सामने लाए। कोर्ट ने निर्णय की एक कॉपी डीएम लखनऊ को भी भेजी है।

सिपाही रोहित सिंह को आर्म्स एक्ट में भी सजा हुई
मालती शर्मा की हत्या मामले में कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए सिपाही राजकुमार राय को आजीवन कारावास, मालती शर्मा का अपहरण करने के आरोप में 10 साल और इस घटना की साजिश रचने में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट के आरोप में भी चार साल की सजा सुनाई है।
अदालत ने इस अभियुक्त पर सबसे अधिक 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इसी तरह, अलका मिश्रा और आलोक दुबे को अदालत ने हत्या की साजिश रचने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ इन सभी को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रोहित सिंह को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं आर्म्स एक्ट के मामले में तीन साल के कठोर कारावास के अलावा 15 हजार रुपए के जुर्माना लगाया गया है।