मनीष गुप्ता हत्याकांड स्टे में ​मिली नई डेट:अब 13 अप्रैल को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

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(www.arya-tv.com) कानपुर के प्रापर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड में शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक नई तारीख दे दी है। अब इस मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

दरअसल, 5 पुलिस वालों पर CBI के स्पेशल कोर्ट से हत्या का आरोप हटने और उनके जमानत पर रिहा होने के बाद अब इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। यानी कि अब इस मामले की सुनवाई CBI कोर्ट में नहीं बल्कि हाईकोर्ट में होगी।

10 जनवरी को जेल से रिहा हुए 5 पुलिस वाले
दरअसल, इस मामले में CBI कोर्ट में हत्या के मुकदमे में सिर्फ इंस्पेक्टर जेएन सिंह पर हत्या का आरोप तय होने के बाद 10 जनवरी 2023 को 5 पुलिसकर्मी तिहाड़ जेल से जमानत रिहा हो गए। क्योंकि, इन पांचों के खिलाफ सिर्फ मारपीट और धमकी देने की धाराओं में आरोप तय हुआ है। वहीं, इंस्पेक्टर जेएन सिंह अभी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। इंस्पेक्टर जेएन सिंह ने अभी कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी नहीं दी है।

हाईकोर्ट ने दिया स्टे
ऐसे में मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता की ओर से याचिका अधिवक्ता केके शुक्ला और कार्तिकेय माथुर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें एडवोकेट अमित जॉर्ज ने कोर्ट के सामने अपना तर्क दिया।

याचिकाकर्ता को भी सुना जाना चाहिए था
याचिकाकर्ता का कोर्ट में तर्क था कि “आरोप तय करने के समय याचिकाकर्ता को भी सुना जाना चाहिए था और अदालत की सहायता करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। मेरा यह भी प्रथम दृष्टया मानना ​​है कि आरोपी पर IPC की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

आज को होनी थी सुनवाई
इसपर न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, यदि मामले को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, तो सबूत धारा 302 के तहत नहीं बल्कि धारा 323 के तहत दिया जाएगा, जो उचित नहीं हो सकता है।

ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया, “इस दृष्टि से 22 दिसंबर, 2022 और 9 जनवरी, 2023 के आदेशों का संचालन और प्रभाव और सुनवाई की अगली तारीख तक कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।” इसके साथ ही कोर्ट ने CBI और आरोपियों को नोटिस भी जारी किया है। जबकि, अब इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 मार्च की तरीख तय की थी। लेकिन, कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। लिहाजा मामले में अब 13 अप्रैल की नई डेट मिली है।