यूपी : व्यावसायिक वाहनों के टैक्स न जमा करने पर पेनल्टी नहीं

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(www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों को मार्च और अप्रैल का व्यावसायिक कर न जमा कर पाने के कारण पांच फीसदी लगने वाले दण्ड शुल्क (पेनाल्टी) से छूट दे दी है।

कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से ये व्यावसायिक वाहन नहीं चल पाए थे। इसलिए सरकार ने टैक्स में छूट न देकर अभी फिलहाल उन्हें जमा होने वाले टैक्स का पांच फीसदी दण्ड शुल्क माफ कर दिया है। इसके लिए कैबिनेट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1997 में संशोधन को परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। व्यावसायिक वाहनों में भारवाहन व यात्री वाहन ट्रक, बस, टैक्सी कार व अन्य सभी प्रकार के वे वाहन शामिल हैं, जिन्हें हर महीने या त्रैमासिक टैक्स जमा करना होता है।

हालांकि, व्यवासायिक वाहनों के संगठनों की मांग थी कि लॉकडाउन की वजह से उनके वाहन नहीं चल पाए। इसलिए सरकार मार्च से लेकर मई तक का तीन महीने का टैक्स माफ कर दे। संगठन की इस मांग पर सरकार ने फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं किया है।