मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी की VC के जरिए हुई पेशी; लखनऊ वाले मामले में नहीं हो पाई हाजिरी

UP

(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली BSP विधायक मुख्तार अंसारी की सोमवार को दो मामलों में पेशी थी। जिसमें पहला मामला पंजाब के रूपनगर में दर्ज रंगदारी से जुड़ा मामला है, दूसरा लखनऊ में 21 साल पहले जेलर और डिप्टी जेलर के साथ मारपीट और जेल पर पथराव का है। लेकिन सिर्फ रंगदारी मामले में उसकी पेशी हो सकी। मुख्तार वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़ा। उस वक्त मुख्तार की ओर से न तो कोई अधिवक्ता था न ही पैरोकार। कोर्ट ने जो भी सवाल किए, उसका मुख्तार ने खुद जवाब दिया। करीब 20 मिनट चली कार्रवाई के बाद सुनवाई की अगली तारीख 26 अप्रैल तय की गई है। वहीं, लखनऊ वाले प्रकरण में पेशी नहीं हो सकी।

लखनऊ के MP/MLA कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार ने जेलर और डिप्टी जेलर पर हमला, जेल में पथराव व जानमाल की धमकी देने के एक मामले में मुख्तार अंसारी व अन्य अभियुक्तों पर आरोप तय करने के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय की है। बता दें कि सात अप्रैल को मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाया गया था।

  • यह है पूरा मामला

दरअसल, 3 अप्रैल 2000 को लखनऊ के जेलर एसएन द्विवेदी ने थाना आलमबाग में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पेशी से वापस आए बंदियों को जेल में दाखिल कराया जा रहा था। इनमें से एक बंदी चांद को विधायक मुख्तार अंसारी के साथ के लोग बुरी तरीके से मारने लगे। आवाज सुनकर जेलर एसएन द्विवेदी व डिप्टी जेलर बैजनाथ राम चौरसिया और कुछ अन्य बंदीरक्षक उसे बचाने का प्रयास करने लगे। इस पर उन्होंने इन दोनों जेल अधिकारियों व प्रधान बंदीरक्षक स्वामी दयाल अवस्थी पर हमला बोल दिया। किसी तरह अलार्म बजाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। अलार्म बजने पर यह सभी भागने लगे। साथ ही इन जेल अधिकारियों पर पथराव करते हुए जानमाल की धमकी भी देने लगे।

इस मामले में युसुफ चिश्ती, आलम, कल्लू पंडित व लालजी यादव आदि के साथ ही मुख्तार अंसारी को भी नामजद किया गया था। विवेचना के बाद इन सबके खिलाफ IPC की धारा 147, 336, 353 व 508 में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

अब 19 अप्रैल को तय होगा आरोप

इस मामले में मुख्तार के अलावा युसुफ चिश्ती, आलम, कल्लू पंडित व लालजी यादव पर आरोप तय होना है। इनमें युसुफ चिश्ती व आलम न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। जबकि कल्लू पंडित व लालजी यादव जमानत पर रिहा हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की अनुपस्थिति से आरोप तय नहीं हो पा रहा था।

विशेष जज पीके राय ने पिछली कई तारीखों पर मुख्तार अंसारी को पेश कराने के संदर्भ में यूपी पुलिस के संबधित आला अफसरों व जिला कारागार रुपनगर, रोपड, पंजाब के वरिष्ठ अधीक्षक को भी निर्देश दिया था। लेकिन मुख्तार पेश नहीं हुआ था।