Jiah Khan Suicide Case: जिया खान की आत्महत्या से मामले का फैसला आने तक, जानें कब-क्या हुआ?

# ## Fashion/ Entertainment

(www.arya-tv.com) साल 2013 के दौरान जिया खान की मौत की खबर ने बॉलीवुड को तगड़ा झटका दिया था. अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली जिया खान के एक्स बॉयफ्रेंड थे, जिन पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. दरअसल, जिया खान ने आत्महत्या करने से पहले छह पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने अबॉर्शन का दर्द भी बयां किया था.

जिया ने लिखा था, ‘एक वक्त था, जब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी देखती थी. मैंने तुम्हारे साथ अपने भविष्य को लेकर सपने देखे थे, लेकिन तुमने सबकुछ चकनाचूर कर दिया. मुझे अपने अंदर सबकुछ खत्म होने जैसा लगता है. मैं कभी इस हद तक किसी के करीब नहीं गई थी और न ही मैंने कभी किसी की इतनी परवाह की थी. तुमने मेरी मोहब्बत के बदले धोखा दिया और झूठ बोला.’ जिया खान की मौत के 10 साल बाद मुंबई की एक अदालत इस मामले में आज यानी 28 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली है. आइए आपको इस मामले की पूरी टाइमलाइन से रूबरू कराते हैं.

2013: जिया खान ने की आत्महत्या
3 जून 2013 के दिन जूहू स्थित घर में जिया खान का शव मिला था. इसके कुछ हफ्ते बाद सूरज पंचोली को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके पीछे जिया खान के छह पेज के सुसाइड नोट को आधार बनाया गया. उस वक्त यह नोट मीडिया में वायरल हो गया था. जिया खान की मां राबिया खान इस मामले में मुख्य गवाह हैं. उन्होंने अदालत में कहा था कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, उसने सुसाइड नहीं किया. हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में फंदा लगाने की वजह से मौत होने की बात सामने आई थी. जुलाई में सूरज को जमानत मिल गई, लेकिन उसे अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ा. बाद में सूरज पंचोली को जिया खान की मौत के मामले में किसी भी तरह से शामिल होने से बरी कर दिया गया. अक्टूबर 2013 के दौरान राबिया ने अदालत से मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुहार लगाई थी.

2014: सीबीआई को सौंपा गया मामला
जिया खान की आत्महत्या के करीब एक साल बाद जुलाई 2014 में मामले की जांच मुंबई पुलिस से सीबीआई को सौंप दी गई. यह कदम राबिया खान की याचिका पर उठाया गया. उस दौरान आदित्य पंचोली ने राबिया पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा ठोंका था.

मई 2015 के दौरान सीबीआई ने सूरज पंचोली के घर छापेमारी की. इसके एक महीने पर सूरज को पूछताछ के लिए बुलाया गया. वहीं, दिसंबर 2015 के दौरान जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सूरज पंचोली के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई.

2016: सीबीआई ने हत्या की आशंका को नकारा
अगस्त 2016 के दौरान सीबीआई ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया, जिनमें जिया खान की हत्या होने का दावा किया गया था. सीबीआई ने जिया खान की मौत सुसाइड की वजह से होने की बात कही. इसके एक महीने बाद राबिया खान ने ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट जेसन पायने जेम्स को हायर किया, जिन्होंने दावा किया कि जिया की हत्या की ‘साजिश’ की गई. हालांकि, आदित्य पंचोली ने पायने जेम्स की रिपोर्ट का खंडन किया था.

2017: राबिया ने की एसआईटी को मामला सौंपने की मांग
फरवरी 2017 के दौरान कोर्ट ने राबिया खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सीबीआई पर आरोप लगाया और स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने की मांग की. सितंबर 2017 के दौरान राबिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जिया को इंसाफ दिलाने की मांग की. इसके एक महीने बाद सूरज पंचोली ने मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से अनुरोध किया.

2018: सूरज पंचोली के खिलाफ याचिका खारिज
इस साल सूरज पंचोली के खिलाफ आगे की जांच करने की याचिका दायर की गई, जिसे सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया. हालांकि, अभिनेता ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, ‘मैं जानता था कि मुझ पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने खिलाफ किसी भी तरह के आरोप के लिए तैयार हूं. दरअसल, जब तक मैं कोई आरोप नहीं लगाता हूं, मैं अपना बचाव नहीं कर सकता. इस मामले में मैंने अपनी जिंदगी के कई साल गंवा दिए, लेकिन मैं खुद को पीड़ित नहीं बताना चाहता. मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए. मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी सुनवाई निष्पक्ष हो, चाहे वह मेरे खिलाफ जाए या मेरे पक्ष में.’

2012: सीबीआई की विशेष अदालत को सौंपा गया मामला
जिया खान की मौत का मामला इस साल सीबीआई की विशेष अदालत को सौंपा गया. दरअसल, सेशन कोर्ट ने दावा किया था कि जब मामले की जांच सीबीआई कर रही है तो उसके पास फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है.

2022: राबिया की एक और याचिका खारिज
जिया खान की मां राबिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की, जिसमें मामले की जांच दोबारा कराने की मांग की गई. हालांकि, अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया.

2023: मामले की सुनवाई पूरी
जिया खान की मौत के मामले में 20 अप्रैल 2023 के दिन सुनवाई पूरी हुई. सीबीआई की विशेष अदालत के जज एएस सैय्यद ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जो 28 अप्रैल को सुनाया जा रहा है.