जीवनी मंड़ी रोड ​स्थित जोंस मिल की जमीनों की आज सुनवाई

Agra Zone

आगरा (www.arya-tv.com) हाईकोर्ट में बुधवार को जीवनी मंडी रोड स्थित जोंस मिल की जमीनों की सुनवाई होगी। 22 दिसंबर 2020 को जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने 10 खसरों की जमीनों के क्रय विक्रय, पानी और बिजली के नए कनेक्शन देने पर रोक लगाई है।

बीते सोमवार को जिलाधिकारी ने कोर्ट में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें जमीन को राज्य सरकार की बताया है। इसी आधार पर जमीन के क्रय विक्रय पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

जोंस मिल की जमीन करोड़ों रुपये की है। जमीन को खुर्द बुर्द करने के आरोप में राजेंद्र कुमार जैन, बिल्डर हेमेंद्र अग्रवाल और कंवलदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक हेमेंद्र को ही गिरफ्तार किया जा सका है।

बाकी दो लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 10 खसरों की जमीन पर रोक लगाने के खिलाफ कई दुकानदारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केस की सुनवाई बुधवार को होगी। केस की सुनवाई के लिए एडीएम प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह और तहसीलदार सदर प्रेमपाल सिंह प्रयागराज पहुंच चुके हैं।