गुजरात हाईकोर्ट ने साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकार रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. 38 दोषियों की फांसी की सजा और 11 अन्य दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकार रखा गया है. हाईकोर्ट मे सभी दोषियों द्वारा दायर की गई सभी अपीलों को भी खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट द्वारा विस्फोटों में जान गंवाने वालों के परिजनों को भी 10-10 लाख का मुआवजा देने के आदेश दिए गए हैं.
