‘विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि’ योजना के वर्ष 2020-21 में अस्थाई स्थगन का निर्णय

# ## Health /Sanitation Lucknow UP
  • ‘विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि’ योजना के वर्ष 2020-21 में अस्थाई स्थगन का निर्णय
  • मंत्रिपरिषद ने ‘विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि’ योजना के वर्ष 2020-21 में अस्थाई स्थगन का निर्णय लिया है। 
YouTube player

(www.arya-tv.com)प्रदेश में विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्यों की मांग पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुलित विकास के उद्देश्य से वर्ष 1998-99 में ‘विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि’ योजना प्रारम्भ की गई थी। ‘विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि’ योजना को और प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से इसमें नवीन व्यवस्थाओं को लागू किए जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर उपबन्ध जोड़े जाते रहे हैं।योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004 में ‘विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि’ के अन्तर्गत वर्ष 1998 में अनुमन्य की गई धनराशि 75 लाख रुपए को बढ़ाकर 01 करोड़ रुपए किया गया। वर्ष 2007 में इस धनराशि को 01 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 01 करोड़ 25 लाख रुपए किया गया तथा वर्ष 2012 में इस धनराशि को 01 करोड़ 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 01 करोड़ 50 लाख रुपए किया गया।

वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 (जी0एस0टी0) लागू किए जाने तथा विगत 06 वर्षों में विकास कार्यों से सम्बन्धित सामग्री एवं मजदूरी में अत्यधिक वृद्धि एवं विधान मण्डल के सदस्यों की मांग के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की दिनांक 27 मार्च, 2018 को बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में वर्ष 2018 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत विधान मण्डल के सदस्य को उनके क्षेत्र के विकास हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि को बढ़ाकर 02 करोड़ 40 लाख रुपए कर दिया गया। इस उपलब्ध धनराशि 02 करोड़ 40 लाख रुपए में से सदस्य की अनुशंसा पर सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 02 करोड़ रुपए तक के ही कार्यों को स्वीकृत कराते हैं। अवशेष 40 लाख रुपए की धनराशि से निर्माण कार्यों पर लगने वाले कर (जी0एस0टी0) की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में की जाती है।

वर्तमान में कोविड-19 जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा अन्य आवश्यक उपभोग सामग्री के क्रय हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से ‘उ0प्र0 कोविड केयर फण्ड’ की स्थापना की गई है तथा इसी क्रम उ0प्र0 कोविड केयर फण्ड नियमावली-2020 बनायी गई है।
कोविड-19 से चिकित्सा क्षेत्र में उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के सम्यक प्रबन्धन हेतु बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश को इस विषय पर भविष्य के लिए भी चिकित्सा के क्षेत्र में प्रभावी अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण तथा इससे सम्बन्धित अनुसंधान कार्याें/विश्व स्तरीय विशेषज्ञ संस्था की स्थापना आदि पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में अस्थाई रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।