Afzal Ansari नहीं लड़ पाएंगे Ghazipur से चुनाव? हाईकोर्ट के फैसले पर टिका सियासी भविष्य

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(www.arya-tv.com) गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी. अफजाल अंसारी के साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी पर भी अफजाल की याचिका के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी.

अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर मामले में पिछले साल मिली 4 साल की सजा रद्द किए जाने को लेकर अपील दाखिल की है जबकि कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा बढाए जाने की अपील की गई है.

अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था 
जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच एक साथ दोनों अर्जियों की सुनवाई करेगी. अफजाल अंसारी को गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी. 4 साल की सजा मिलने की वजह से ही अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी.

हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी. अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है.

समाजवादी पार्टी ने उन्हें गाजीपुर से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया है लेकिन अगर हाईकोर्ट से सजा बहाल होती है या फिर बढ़ाई जाती है तो फिर अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ेंगी और वह लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हाईकोर्ट को इस मामले को 30 जून तक निस्तारित कर देना है.