​केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया नीट मामले में सुनवाई का आश्वासन

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(www.arya-tv.com) केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट प्रवेश प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण से संबंधित मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जल्द सुनवाई शुरू करने का आश्वासन दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि वह मामले की सुनवाई एक-दो दिन में शुरू करने के लिए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण से सलाह लेंगे। 

एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने NEET पीजी काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्धारण के लिए ₹8 लाख वार्षिक आय सीमा के मौजूदा मानदंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया था और कोर्ट को इस संबंध में सूचित किया था। 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट एक हलफनामा दायर कर बताया था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मानदंडों के पुनर्मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया कि मौजूदा मानदंडों को इस साल की काउंसलिंग और प्रवेश के लिए तो जारी रखा जा सकता है, जबकि समिति द्वारा सुझाए गए संशोधित मानदंडों को अगले प्रवेश चक्र यानी अगले सत्र से अपनाया जा सकता है। 

केंद्र सरकार ने हलफनामे के जरिये शीर्ष अदालत को बताया कि सरकार ने नए मानदंडों को लागू करने की सिफारिश सहित समिति के सुझावों को स्वीकार करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए ₹8 लाख की सीमा तय करने से पहले कोई अध्ययन किया था या नहीं, को लेकर गंभीर आपत्ति जताई थी तो सरकार ने इसकी समीक्षा करने की बात कही थी। इसके बाद केंद्र द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। अब उस समिति की रिपोर्ट आ चुकी है।