दूसरे राज्य से शादी करके आई महिला को नौकरी में नहीं मिलेगा आरक्षण, रिजर्वेशन को लेकर एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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(www.arya-tv.com) मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में शादी कर कर आई महिलाओं को नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा।

जबलपुर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश में राज्य से बाहर की आरक्षित वर्ग की महिलाओं को प्रदेश में शादी करने पर नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।दरअसल, प्रदेश से बाहर की अन्य पिछड़ा वर्ग,

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के लाभ से वंचित किए जाने के केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के नियमों को असंगत बताते हुए एक महिला ने याचिका लगाई थी। महिला ने सरकार के नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस चुनौती को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इस पिटिशन में कोर्ट ने सुनाया है फैसला

आपको बता दें कि राजस्थान की रहने वाली एक महिला सीमा सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उसका विवाह नीमच में हुआ है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक चयन में उसे अन्य पिछड़ा वर्ग से लाभ नहीं दिया गया है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य से बाहर की महिला अगर मध्य प्रदेश में ब्याह कर भी आती है तो उसे आरक्षित वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।