क्या भारत में समलैंगिक विवाह को मिलेगी मान्यता, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर की इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं

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(www.arya-tv.com) भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए विभिन्य कोर्ट में याचिका दी गई और इसको मान्यता देने की मांग भी उठती रही है। वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह से जुड़ी सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। कोर्ट अब इस मामले में 13 मार्च को सुनवाइ करेगा।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सरकार को नोटिस भेजकर 15 फरवरी तक इस मामले में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मार्च तक सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया है।

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को समलैंगिक जोड़े की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और 4 सप्ताह में केंद्र से जवाब मांगा था। 2018 में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में समलैंगिक यौन संबंध अपराध नहीं है। लेकिन समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दे थी। हालांकि, कोर्ट ने समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।

इन देशों मिली है समलैंगिक विवाह को मान्यता
समलैंगिक विवाहको अर्जेटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, क्यूबा, डेनमार्क और फिनलैंड समेत 32 देशों में को मान्यता मिल चुकी है।