भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम ब्लास्ट के आंतकियो को लखनऊ कोर्ट आज सुनाएगी सजा

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(www.arya-tv.com) लखनऊ की विशेष NIA अदालत आज भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन धमाके की साजिश में शामिल 8 आतंकियों को सजा सुनाएगी। शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने सजा सुनाए जाते वक्त दोषियों को कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश भी दिया है।

आठों आतंकियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप थे। साथ ही जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने सहित अन्य मामले में 21 मार्च 2018 को आरोप तय किए गए थे।

शुक्रवार को कोर्ट ने मोहम्मद फैसल, गौस मुहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल रॉकी और मोहम्मद आतिफ ईरानी को दोषी ठहराया था।

ऐसे पकड़े गए थे आरोपी
वर्तमान में 4 आतंकियों में से 3 आतंकी सैयद मीर हुसैन, मोहम्मद दानिश और आतिफ मुजफ्फर हाई सिक्योरिटी वाली भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। इन तीनों को मध्यप्रदेश की पिपरिया पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों बाद उसी दिन पकड़ लिया था। तीनों आतंकी एक बस से भागने का प्रयास कर रहे थे। वहीं, चौथे आतंकी गौस मोहम्मद खान को इनके द्वारा दी गई जानकारी पर बाद में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। उसे लखनऊ जेल में रखा गया है।

मामले में ATS के डिप्टी एसपी मनीष चंद्र सोनकर ने 8 मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि ISIS लगातार इंटरनेट पर आतंकवादी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर नौजवानों को अपने संगठन से जोड़ने और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है। इसी से प्रभावित होकर मोहम्मद फैसल, दानिश अख्तर, आतिफ मुजफ्फर, सैफुल्ला और अजहर ने 7 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश के शाजापुर में पैसेंजर ट्रेन में धमाके की साजिश रची थी। पूर्व में भी ये लोग ISIS के लिए जिहाद और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की बात किया करते थे।

मुठभेड़ में मारा गया था सैफुल्ला
पुलिस ने इन सभी आतंकियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। जबकि काकोरी में हुई मुठभेड़ में सैफुल्ला मारा गया था। अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद व हथियार बरामद हुए थे। इसके बाद मामले की विवेचना NIA ने करते हुए बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

जनरल कोच में हुआ था बम ब्लास्ट

7 मार्च 2017 को शाजापुर के पास जबडी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम विस्फोट में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भोपाल से 70 किमी दूर कालापीपल में जबड़ी स्टेशन के पास सुबह 9 बजकर 38 मिनट पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर (59320) ट्रेन के जनरल कोच में बम ब्लास्ट हुआ था। इस वारदात में 9 लोग जख्मी हो गए।

ब्लास्ट के बाद डिब्बे में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग ट्रेन से कूद गए। उसकी वजह से उन्हें चोटें आईं। इनमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल थे। ब्लास्ट की आवाज सुनकर कुछ लोगों चेन खींचकर ट्रेन को रोका था।14 मार्च 2017 को केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। एनआईए ने जांच के बाद के इन आरोपियों के खिलाफ 8 अगस्त को अदालत में चालान पेश किया था।

इन धाराओं के तहत तय हुए आरोप

अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विधि खिलाफ क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 16 (ख), लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 4, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 150 एवं 151 सहित भारतीय दंड संहिता की धारा 324 एवं 326 के तहत आरोप तय किए हैं।