शिक्षकों की करोड़ों रुपए की धनराशि को निजी बैकों मे जमा करने पर संघ ने विरोध किया: डॉ आर.पी. मिश्र

Lucknow
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी, शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी, एम0एल0सी0 एवं महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नवीन पेन्शन योजना से सम्बन्धित शिक्षकों की करोड़ों रुपए की धनराशि को निजी बैकों मे जमा कराये जाने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्व कठोर कार्यवाही किए जाने तथा ऐसी धनराशि को नियमानुसार ब्याज सहित एन0एस0डी0एल0 खाते में जमा कराये जाने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा0 आर0पी0 मिश्र एवं प्रदेशीय मंत्री डा0 आर0के0 त्रिवेदी ने बताया कि जानकारी में आया है कि निजी बैकों मेे निवेश करने पर 05 प्रतिशत तक कमीशन मिलता है इसलिए उच्चधिकारियों की पत्नियां अथवा उनके निकट रिश्तेदार निजी बैकों/सस्थाओं के एजेन्ट बनकर लाखों रूपये की कमीशन खोरी के चक्कर में अनियमित रूप से निजी संस्थाओं में सम्बन्धित शिक्षकों/कर्मचारियों की सहमति के बगैर उनकी कटौती की धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक तथा उनके कार्यालय के सहायकों से मिलीभगत कर निजी बैकों में निवेशित कराते हैं।

शिक्षक नेताओं ने कहा कि शिक्षा निदेशक द्वारा 1 अप्रैल, 2022 से 7 नवम्बर, 2023 तक की सूचनाओ के आधार पर 25 जनपदों के 4257 शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अनियमित निवेश पर सम्बन्धित अधिकारियों/लिपिकों के विरुद्व कार्यवाही के आदेश दिए है किन्तु 1 अप्रैल, 2022 के पूर्व की जांच के आदेश नही दिए गए है।

अतएव हमारी मांग है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 01 अप्रैल, 2022 के पूर्व के साथ ही अद्यतन अवधि तथा राजकीय विद्यालयों में भी विशेष एस0आई0टी गठित कर जांच कराई जाय तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जाय। इसी के साथ ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिला विद्यालय निरीक्षक एन0एस0डी0एल के अलावा निजी बैकों अथवा अन्य संस्था में कटौती की धनराशि को निवेशित न कर सके। यदि आवश्यक हो तो अभिदाता शिक्षक अथवा कर्मचारी स्वंय निजी बैंकों अथवा अन्य संस्थानों में कटौती की धनराशि निवेशित कर सके ऐसी व्यवस्था भी की जाय।

शिक्षक नेताओ ने बताया कि 1 अप्रैल, 2005 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए नवीन पेन्शन योजना लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों एव कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत तथा 14 प्रतिषत अंश दान राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से एन0एस0डी0एल0 नामक संस्था में जमा किया जाता है। इस धनराशि को एन0एस0डी0एल द्वारा एस0वी0आई0 एल0आई0सी0 एवं यू0टी0आई मे निवेशित किया जाता है। इसके पश्चात यह धनराशि सम्बन्धित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को आवंटित प्रान नम्बर खाते में प्रदर्शित होने लगती है।