द केरला स्टोरी: हाईकोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से किया इनकार

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(www.arya-tv.com) केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ISIS पर है। ट्रेलर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। वहीं, प्रोड्यूसर ने दलील दी कि यह फिल्म 32,000 नहीं, 3 महिलाओं की कहानी है।

कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। सुनवाई जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की बेंच ने की है। सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट, रिलीज और बैन की मांग वाली याचिकाएं पहले ही खारिज कर चुका है।

5 मई यानी आज रिलीज होने वाली इस फिल्म पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से लेकर शशि थरूर तक ने सवाल खड़े किए हैं।

द केरला स्टोरी पर बैन लगाने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई थी। जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म के रिलीज होने से देश में धार्मिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति भंग हो जाएगी। इसे जस्टिस एडी जगदीश चंदिरा और जस्टिस सी सरवनन की वेकेशन बेंच ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा, ‘आप लास्ट मोमेंट पर क्यों आ रहे हैं? अगर पहले आते तो हम किसी को फिल्म देखने और फैसला करने के लिए कह सकते थे। आप फिल्म देखे बिना भी आए हैं। केरल हाईकोर्ट पहले से ही इसी तरह की चुनौती पर सुनवाई कर रहा है।’

द केरला स्टोरी, केरल की महिलाओं के ग्रुप के बारे में बनी फिल्म है जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) में शामिल हो जाता है। फिल्म 5 मई शुक्रवार को रिलीज हो रही है। CBFC ने फिल्म की रिलीज से पहले इसमें 14 कट लगाने कहे थे।

26 अप्रैल को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। 2 मिनट 45 सेकेंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे कॉलेज जाने वाली 4 युवतियां एक आतंकी संगठन से जुड़ जाती हैं।

‘द केरला स्टोरी’ फिल्म के टीजर में दावा किया गया है कि केरल में 32,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। ट्रेलर में भी हजारों लड़कियों के धर्म परिवर्तन के बाद ISIS जॉइन करने की बात कही गई है।