सिविल सेवा परीक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर आज आया फैसला

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(www.arya-tv.com) सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते सम्मिलित होने से वंचित रह गये उम्मीदवारों को वर्ष 2021 की परीक्षा में अतिरिक्त अवसर दिये जाने को लेकर दायर एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज, 24 फरवरी 2021 को फैसला सुना दिया गया है। फैसले के अनुसार, उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा।

इसके साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर देने की याचिका को खारिज कर किया है। उम्मीदवार फैसले की विस्तृत जानकारी ‘जजमेंट कॉपी’ जारी होने के बाद देख पाएंगे।

दूसरी तरफ, इसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ इन उम्मीदवारों को एक और मौका देने पर सहमति व्यक्त की गयी थी बशर्ते वे आयु सीमा के भीतर हों।

इसके बाद उम्मीदवारों ने आयु सीमा में भी छूट दिये जाने की मांग की थी। माना जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाये जाने के बाद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए अधिसूचना अब जल्द ही जारी कर दी जाएगी। यूपीएससी सीएसई प्रिलिम्स नोटिफिकेशन 2021 को 10 फरवरी को ही जारी किया जाना था।

हालांकि, 25 जनवरी की सुनवाई में शीर्ष अदालत द्वारा केंद्र सरकार व यूपीएससी को मामले में सुनवाई पूरी होने तक सिविल सेवा परीक्षा 2021 की अधिसूचना जारी न करने के निर्देश दिये गये थे।

इससे पहले, 9 फरवरी को जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर देने के मामले में सुनवाई पूरी की थी, जिन्होंने वर्ष 2020 की परीक्षा में अपना अंतिम प्रयास किया था।

सुनवाई के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, 5 फरवरी की सुनवाई में केंद्र सरकार ने उन अभ्यर्थियों को एक और मौका देने पर अपनी सहमति जताई थी, जिन्होंने पिछले वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अपना अंतिम प्रयास किया था। हालांकि, केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन वह आयु सीमा में छूट नहीं देगी।