राज कुंद्रा का हॉटशॉट्स ऐप:केनरिन कंपनी के ऐप पर मौजूद हैं पोर्न मूवीज, वेब सीरीज और लाइव शो

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(www.arya-tv.com)पोर्न इंडस्ट्री का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। इस बार इस जिन्न का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्‌टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा से जुड़ा है। इस मामले में मुंबई पुलिस छानबीन में जुटी है। अब तक इस मामले में केनरिन नाम की कंपनी, वी ट्रांसफर (WeTransfer) प्लेटफॉर्म और हॉटशॉट्स (HotShots) ऐप का नाम सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, कुंद्रा ने पोर्न फिल्म इंडस्ट्री में 8 से 10 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

कुंद्रा ने ब्रिटेन में रह रहे अपने भाई के साथ केनरिन नामक कंपनी बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन विदेश में करवाया ताकि भारत के साइबर लॉ से बचा जा सके। पोर्न मूवी के वीडियो भारत में शूट किए गए थे और वी ट्रांसफर के जरिए उन्हें केनरिन को भेजा गया। इन वीडियो को हॉटशॉट्स के साथ दूसरे ऐप पर पेड सब्सक्रिप्शन के साथ बेचा गया।

पोर्न फिल्मों के मामले में जिस हॉटशॉट्स ऐप का नाम सामने आया है, उसका पूरा नाम हॉटशॉट्स डिजिटल एंटरटेनमेंट (HotShots Digital Entertainment) है। इस ऐप को केनरिन लिमिटेड ने तैयार किया है। केनरिन वही कंपनी है जिसे राज कुंद्रा ने अपने भाई के साथ तैयार किया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर, एपल स्टोर या फिर दूसरे किसी ऑथेंटिक ऐप स्टोर पर मौजूद नहीं है। हांलाकि, इसे APK फाइल की मदद से फोन में इन्स्टॉल किया जा सकता है। इसका साइज करीब 42MB है।

जहां तक ऐप के कंटेंट की बात है, तो इस पर पोर्न कंटेंट ही मौजूद है। इस पर पोर्न वेब सीरीज से लेकर पोर्न मूवी दिखाई जाती हैं। ऐप पर उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट, लाइव शो, हॉटशॉट्स लाइव जैसे कई फीचर्स दिए हैं। इस ऐप को देश के 1 मिलियन (10 लाख) से ज्यादा यूजर्स भी मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राज कुंद्रा ने जो पोर्न वीडियो भारत में शूट किए गए थे उन्हें इसी ऐप की मदद से लोगों तक पहुंचाया गया।

क्या देश में पोर्नोग्राफी कंटेंट देख सकते हैं?

अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने भारत में पोर्नोग्राफी बैन कर दी है, तो क्या इस तरह का कंटेंट देखा जा सकता है। खासकर कुछ ऐप्स या वेबसाइट की मदद से पोर्न कंटेंट डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसे लेकर कानून क्या कहता है?

  • इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, अशोक सिंह ने बताया कि भारत में एडल्ट पोर्नोग्राफी और प्रॉस्टिट्यूशन (वेश्यावृत्ति) अपराध नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपराध है। इसे लेकर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, (POCSO) बनाया गया है। दूसरी तरफ, एडल्ट पोर्नोग्राफी तब अपराध हो जाती है जब किसी की जरदस्ती, धोखे से, या बिना उसकी परमिशन के उसके फोटो, वीडियो या उसमें छेड़छाड़ करके सोशल मीडिया या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाए।
  • ऐसी स्थिति में पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के किसी भी कंटेंट को अपलोड करना साइबर क्राइम का हिस्सा हो जाता है। इसमें किसी महिला की लज्जा भंग करने की वजह से IPC की धारा 509 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
  • भारत सरकार ने देश में करीब 1300 पोर्न वेबसाइट को बैन किया है, लेकिन इसके बाद भी इसे एक्सिस कर सकते हैं। कोई यूजर अपने फोन में पोर्न कंटेंट को डाउनलोड कर सकता है और उसे देखकर डिलीट कर सकता है। इसे लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन उस कंटेंट को वो किसी दूसरे व्यक्ति की मर्जी के बिना, जबरदस्ती, धोके से, या किसी ग्रुप पर शेयर करके दिखाता है, तब वो क्राइम हो जाएगा।