(www.arya-tv.com) पाकिस्तान में महिलाओं के अधिकारों से जुड़ेे एक मामले में वहां कि शीर्ष इस्लामी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक, लड़कियों केनिकाह के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित करना इस्लाम की शिक्षाओं के विरुद्ध नहीं है। अदालत ने यह फैसला बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुनाया है।
कोर्ट के फैसले से कट्टरपंथी मुसलमानों को लगा बड़ा झटका
कोर्ट के इस फैसले के बाद महिला अधिकारों के प्रति एक उम्मीद जगी है और उन कट्टरपंथी मुसलमानों को झटका लगा है, जो कहते हैं कि इस्लाम में निकाह के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं की गई है। यह फैसला संघील शरीयत न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मेाहम्मद नूर मेस्कनजई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक, अदालत ने बाल विवाह प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा गया है कि इस्लामिक राज्य में लड़कियों के निकाह के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित करना इस्लाम के खिलाफ नहीं है।
गैर इस्लामी नहीं है कानून
अदालत ने अपने 10 पन्नों के फैसले में बताया है कि बाल विवाह पर प्रतिबंध संबंधी कानून गैर इस्लामी नहीं है। निकाह के लिए लड़कियों और लड़कों की न्यूनतम उम्र निर्धारत करना इस्लामिक शिक्षाओं के खिलाफ नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि शिक्षा और जागरूकता की व्यापकता की आवश्कता है। शिक्षा सभी के लिए समान रूप से आवश्यक है, चाहें वह किसी भी जेंडर का हो।