संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है अध्यादेश मामला, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

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(www.arya-tv.com) दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सर्विसेज को दिल्ली सरकार के नियंत्रण से बाहर करने वाले अध्यादेश को संविधान पीठ को सौंपना चाहते हैं। अब तक सिर्फ तीन विषय दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर थे।

उन्होंने कहा कि ये देखने की जरूरत है कि क्या इस तरह कोई नया विषय इस सूची में जोड़ा जा सकता है। इसपर दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मामला संविधान पीठ को भेजने की जरूरत है। मैं गुरुवार को इस पर पक्ष रखना चाहूंगा।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में दिल्ली सरकार की सहमति के बिना डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति के एलजी के फैसले को भी चुनौती दी गई है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि इसके बाद अध्यादेश पर भी सुनवाई है। ये मामला भी उससे जुड़ा है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में दिल्ली से जुड़े केंद्र के नए अध्यादेश को बिल के रूप में पेश किया जाएगा। संसद से पारित कराने की कोशिश की जाएगी। तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए टाल दी है।