आगरा में कोरोना वायरस के क​हर से बचने के लिए से नाइट कर्फ्यू, स्कूल-कोचिंग 30 अप्रैल तक रहेंगे बंद

Agra Zone UP

आगरा(www.arya-tv.com) आगरा में लगातार दूसरे दिन भी 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सोमवार से रात्रि कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। यह 12 से 20 अप्रैल तक रहेगा। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंधित है। वहीं 30 अप्रैल तक 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने रविवार को रात्रि कर्फ्यू के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के प्रतिबंध 20 अप्रैल तक शहर में लागू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से छूट होगी, लेकिन मास्क, उचित दूरी व कोविड नियमों जांच के लिए पुलिस अभियान चलाएगी। रात 9 बजे बाद शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे।

सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में बंद स्थान पर सिर्फ 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों की अनुमति होगी। किसी भी कार्यक्रम की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आयोजन शामिल हैं। रात्रि कर्फ्यू के दौरान बीमार मरीज, मालवाहक वाहन, आवश्यक वस्तु एवं रात्रि सेवाकर्मियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।

पालन न करने पर 500 रुपये का होगा जुर्माना

जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने कहा कि सभी लोग मास्क पहनें, इसका पालन कराने के लिए सख्ती बरती जाएगी। मास्क न पहनने या रात में फिजूल घूमने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। बाजार व सार्वजनिक स्थलों पर दो गज दूरी का पालन नहीं करने पर भी जुर्माना किया जाएगा।

ऐसे रहेंगे प्रतिबंध

– कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
– रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
– रात 9 बजे से पूर्व सभी बाजार, दुकानें बंद करने पड़ेंगी।
– दिन में कार्यक्रमों में बंद स्थलों पर 50 और खुले स्थलों पर 100 से अधिक
लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
– धारा 144 प्रभाव से 4 लोग से ज्यादा एक स्थान एकत्र नहीं होंगे।
– कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा।
– मरीजों कह कंटेनमेंट जोन से बाहर आवाजाही प्रतिबंधित होगी।