गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 26 साल पुराने मामले में गाजीपुर की कोर्ट ने सुनाया फैसला

UP

(www.arya-tv.com) मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है। जिस मामले में मुख्तार को सजा हुई है वह 26 साल पुराना है।

1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

हालांकि, गाजीपुर कोर्ट के फैसले के वक्त मुख्तार अंसारी कोर्ट में मौजूद नहीं था। मुख्तार को ईडी की कस्टडी में होने और सुरक्षा कारणों की वजह से गाजीपुर कोर्ट नहीं भेजा गया। लिहाजा प्रयागराज के ईडी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतजाम किए गए थे।

दरअसल, माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का ये मामला अवधेश राय, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह और कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या का है। इसके अलावा एडिशनल एसपी पर हमले और गाजीपुर में पुलिसकर्मियों पर हमले के मामलों को लेकर एक साथ गैंगस्टर एक्ट 1996 में लगाया गया था। बता दें कि यह पहला मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा हुई है।