विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र के स्पीकर को मिला और समय

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(www.arya-tv.com) सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना (शिंदे गुट) विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से उनके समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने को कहा था. इसके चलते स्पीकर ने शिवसेना और एनसीपी के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी.

‘2 लाख 70 हजार दस्तावेजों की जांच हुई’
स्पीकर की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार (15 दिसंबर) को कहा, “20 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा जाएगा और कोई अतिरिक्त समय नहीं लिया जाएग. विधानसभा सत्र के दौरान भी मामले पर सुनवाई हु और 2 लाख 71 हजार दस्तावेजों की जांच की गई. मैं फैसले की घोषणा को तीन सप्ताह आगे बढ़ाने की मांग कर रहा हूं. हम और अधिक नहीं मांगेंगे.”

इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि स्पीकर की समय विस्तार की मांग की है और याचिकाओं पर 10 जनवरी 2024 तक फैसला किया जा सकता है.

वहीं, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पिछली बार भी इसी तरह का विस्तार मांगा गया था. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पीकर ने कहा है कि कार्यवाही 20 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी. स्पीकर ने उचित समय विस्तार की मांग की है. पहले से तय समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, हम स्पीकर को  फैसले के लिए 10 जनवरी, 2023 तक का समय देते हैं.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वह शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बागी विधायकों के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर, 2023 और 31 जनवरी, 2024 तक फैसला करें.