वाराणसी वासियों के लिए New Guide Line जानना है बेहद जरूरी

UP Varanasi Zone

वाराणसी।(www.arya-tv.com) जिले की सभी दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, जिम समेत अन्य सभी प्रतिष्ठा सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे। साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार को पूर्व की तरह ही रहेगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने पूर्व के आदेश को निरस्त करते गुरुवार को कोरोना संक्रमण के बीच बाजार खुलेने व बंद करने के समय सीमा को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दिया है।

कहा कि विभिन्न व्यारपार मंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। सभी बाजार में एंटीजेन टेस्ट कराया जाएगा। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि अब तक जिन बाजारों में एंटीजेन टेस्ट नहीं हुआ है उन क्षेत्रों की व्यापार कमेटी 15 सितंबर तक टेस्ट करना सुनिश्चत कराएगी।

अगर इस कार्य में लापरवाही हुई तो उस क्षेत्र के दुकानों व प्रतिष्ठानों को खोलने व बंद करने की समय सीमा कम की जाएगी। जिलाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि सब्जी, दूध और पान की होल सेल मंडियां पूर्व की तरह सुबह नौ बजे से खुलेंगी।

पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संबंधित थानाध्यक्ष की सहमति से मार्केट खोलने की अनुमति दी जाती है। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी दो गज की शारीरिक दूरी का अनुपालन करेंगे। बंदी के दिन अनावश्यक घर से निकलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नया जारी आदेश 15 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।