31 दिसंबर 2021 तक नहीं भरा ITR तो जाना पड़ सकता है जेल

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(www.arya-tv.com) वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 थी। हालांकि, यह तारीख 31 जुलाई थी लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था। ऐसे में आयकर विभाग के अनुसार, 31 दिसंबर तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। लेकिन, जो लोग इस तारीख तक अपना ITR नहीं भर पाए, उन्हें अब क्या करना होगा? यह सवाल है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं।

अगर आप 31 दिसंबर 2021 तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाए हैं तो अब आपके पास 31 मार्च 2022 तक ऐसा करने के लिए समय है। लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। देरी से ITR फाइल करने वालों को देरी की भरपाई के लिए पेनल्टी फीस देनी होती है। टैक्स विशेषज्ञ बलवंत जैन ने बताया कि आपकी आय पांच लाख से अधिक है, तो आपको अपना आईटीआर दाखिल करते समय अनिवार्य रूप से 5 हजार रुपये का पेनल्टी फीस देनी होगी और अगर 5 लाख से कम आय है, तो यह पेनल्टी फीस एक हजार रुपये होगी।

बलवंत जैन के अनुसार, अगर आप 31 मार्च 2022 की तारीख तक भी अपना ITR नहीं भरते हैं तो मुसीबत और बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि ’31 मार्च 2022 तक भी ITR भरने पर आयकर विभाग आप पर उस टैक्स के 50 प्रतिशत के बराबर तक की पेनल्टी लगा सकता है, जो आप ITR न भरकर छिपाना या बचाना चाहते थे। इसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है।’

उन्होंने कहा कि ‘ऐसी स्थिति में कम ही लोग जानते हैं कि सरकार के पास आपके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है और यदि आप नियत तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है।’