सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर बढ़ा उत्पाद शुल्क

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दिल्ली। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर उत्पाद शुल्क (Export Duty) में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार देर रात जारी की गई एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ये नई दरें 16 जून 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

ईंधन निर्यात पर उत्पाद शुल्क की नई दरें

संशोधित दरों के तहत डीजल और विमान ईंधन दोनों पर ही टैक्स बढ़ाया गया है, जबकि पेट्रोल पर इसे पहले जैसा ही बनाए रखा गया है:

डीजल (Diesel)

डीजल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में 50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। इसके बाद अब शुल्क 13.5 रुपये से बढ़कर 14 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

विमान ईंधन (ATF)

विमान ईंधन के निर्यात पर सबसे ज्यादा 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अब निर्यातकों को 9.5 रुपये की जगह 12.5 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क देना होगा।