हाई कोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय को दिया आदेश, केकेवी कालेज की नियमित संबद्धता पर तीन माह में लें निर्णय, जा​नें क्या है पूरा मामला

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लखनऊ (www.arya-tv.com) इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि वह बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल पीजी कालेज (केकेवी) को नियमित संबद्धता को लेकर तीन महीने में ​फैसला लें देरी होने का जुर्माना हटा दिया है

यह आदेश जस्टिस विवेक चौधरी की एकल पीठ ने केकेवी कालेज की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वर्ष 1933 में इन्होंने इंटर कॉलेज की शुरूआत की बाद में इसे स्नातक के रूप में बदल दिया तथा एलयू से संबद्ध हो गया

एलयू के रजिस्ट्रार ने सरकार को को पत्र भेजकर यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे है कि संस्था के पास जमीन होने के कारण क्या ऐसे समय में नए कोर्स की अनुमति दी जा सकती है सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 22 दिसम्बर 2016 के शासनादेश में ही भूमि की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था व संबद्धता के लिए कालेज द्वारा अपने स्तर पर सभी प्रयास किए गए लिहाजा जुर्माने का आदेश गलत था।