प्लॉट बेचने का झांसा देकर छह लाख रुपये लेने और न तो जमीन का बैनामा करने तथा न ही रकम लौटाने के आरोप में बिलग्राम कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
ग्राम अख्त्यारपुर निवासी वीरू सिंह पुत्र शिवराज सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उन्होंने 16 दिसंबर 2023 को ग्राम कुतलूपुर निवासी रामभरोसे पुत्र चिंता के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से छह लाख रुपये प्लॉट खरीदने के लिए भेजे थे।
पीड़ित का आरोप है कि रकम मिलने के बाद आरोपी लगातार बैनामा करने की बात टालता रहा। काफी समय बीतने के बाद उसने साफ शब्दों में प्लॉट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने रुपये वापस करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक न तो धनराशि लौटाई और न ही जमीन का बैनामा किया। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि जब उसने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिलग्राम कोतवाली में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
